Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने के बाद सरकार ने आज बुधवार को नई गाइडलाइन (New Lockdown Rules) जारी कर दी. लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत जो क्षेत्र कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित/मुक्त रहेंगे, वहां सरकार 20 अप्रैल से कुछ 'बंदिशों' के साथ ओद्योगिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत देगी.
पीएम ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी और स्पष्ट किया था कि जो क्षेत्र कोरोना वायरस के हॉटस्पाट (सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) हैं, वहां कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे. गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 20 अप्रैल से किन गतिविधियों को इजाजत मिलेगी..