सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफ़ोन आइडिया की वो याचिका ख़ारिज कर दी है जिसमें 2500 करोड़ रुपये सोमवार को और शुक्रवार तक 1000 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी.
कंपनी ने अपनी याचिका में ये मांग भी की थी कि उसके ख़िलाफ़ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए.
जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने वोडाफ़ोन आइडिया की तरफ़ से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलीलें सोमवार को ख़ारिज कर दीं.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफ़ोन आइडिया को किसी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया था.
ये रक़म भले ही सरकारी राजस्व में अतिरिक्त कमाई के तौर पर दर्ज होगी पर ये माना जा रहा है कि पूरे टेलीकॉम उद्योग को इससे बड़ा झटका लगने वाला है.