सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि हमसे भी ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक किरायेदार को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए की।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि 'अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का एक अंत तो होना ही चाहिए।'