निर्भया गैंगरेप और मर्डर (Nirbhaya Gangrape and Murder) के दोषी लगातार अपनी फांसी की सजा माफ कराने के लिए नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं. दोषी विनय शर्मा ने अब राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में दलील दी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. दोषी विनय ने अपनी इस दलील के साथ ही कोर्ट से फांसी की सजा माफ करने की भी मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने के खिलाफ दोषी विनय शर्मा की याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जब दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी तभी दोषी के वकील एपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि विनय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वकील ने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की वजह से विनय मेंटल ट्राला से गुजर रहा है, इसलिए उसको फांसी नहीं दी जा सकती है. वकील ने बताया कि मेरे क्लाइंट को पहले ही कई बार जेल प्रशासन की ओर से मानसिक अस्पताल में भेजा जा चुका है और उसे दवाइयां दी गई हैं.
वकील ने कोर्ट से कहा कि किसी भी व्यक्ति को मानसिक अस्पताल तभी भेजा जाता है जब उसकी मानिसक स्थिति ठीक न हो. ऐसे में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती. एपी सिंह ने कहा यह विनय शर्मा के जीने के अधिकार आर्टिकल 21 का हनन है.