भू–अधिग्रहण अधिसूचना जारी होते ही कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य प्रारंभ हो गया है।
जिला प्रशासन ने शुक्रवार को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ महत्त्वपूर्ण बैठक कर जहां नियमों से अवगत करवाया, वहीं भू–अधिग्रहण को लेकर अगर कोई आपत्ति है, तो 15 दिन में दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त निपुण जिंदल ने स्पष्ट किया कि अब अधिसूचित भूमि को बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है। अगर कहीं कोई मामला होगा तो उसे समाहर्ता से अनुमति लेनी होगी। अब कोई भी भू–मालिक जमीन की किस्म में भी बदलाव नहीं कर सकेगा।
धर्मशाला के जिला परिषद भवन में उपायुक्त डा. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त डा. निपुण जिंदल ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण प्रक्रिया में लोगों के हितों को सर्वोपरि रखने की दृष्टि से यह अहम बैठक रखी गई थी। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण प्रक्रिया को लेेकर सुझाव दिए हैं।
इसमें सभी प्रतिनिधियों को अपने अपने विचार रखने का अवसर दिया गया तथा उनकी प्रमुख बातों को नोट भी किया गया। डा. निपुण जिंदल ने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ग्रामीणों की आपत्तियां भी लिखित तौर पर कांगड़ा मिनी सचिवालय में दर्ज की जा रही हैं। इन आपत्तियों का निपटारा 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि इसमेें किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।
भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर एडीएम रोहित राठौर, एयरपोर्ट व पर्यटन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।