लोजपा सांसद चिराग पासवान की अर्जी खारिज

एजेंसी

नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एक धड़े के नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी।

न्यायालय ने कहा, ‘यह काफी अच्छी तरह स्थापित है कि सदन के आंतरिक विवादों के नियमन का अधिकार अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।’ जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, ‘मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आ रहा।’ कोर्ट इस मामले में चिराग पर जुर्माना लगाना चाहती थी, लेकिन उनके वकील के अनुरोध पर ऐसा नहीं किया। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया था।

7 जुलाई को ली थी शपथ :मंत्रिमंडल फेरबदल के विस्तार के दौरान 7 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले पारस ने अपने सियासी सफर का एक खासा हिस्सा अपने दिवंगत बड़े भाई राम विलास पासवान की छत्रछाया में बिताया है। कोर्ट में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राज शेखर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चिराग अंतर-पार्टी विवाद को कोर्ट में सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रकाशित तारीख : 2021-07-10 07:32:00

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