गिरफ्तारी से पहले ही भारत से भाग चुका था चोकसी’

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) डोमिनिका हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में उसके खिलाफ भारत में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह पहले ही वहां से भाग निकला। सीबीआई ने अदालत को इस बात से भी अवगत कराया कि चोकसी ने इस बारे में कोर्ट को झूठी जानकारी दी है कि जिस वक्त उसने भारत छोड़ा था, उस समय उसके खिलाफ वहां कोई कार्यवाही नहीं चल रही थी। मेहुल चोकसी केस में भारतीय जांच एजेंसी ने शनिवार को डोमिनिका हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में ये सारी जानकारी दी है।

सीबीआई ने डोमिनिका की अदालत को बताया, 'भारतीय कोर्ट ने भी मेहुल चोकसी के खिलाफ 17 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसे अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि वह भारत छोड़कर जा चुका था।' 

केंद्रीय जांच एजेंसी ने डोमिनिका की कोर्ट में यह भी कहा कि मेहुल चोकसी ने भारत में उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही के बारे में यहां की अदालत को जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल गलत है। सीबीआई ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेहुल चोकसी ने कोर्ट से यह सब जानकारी छुपाई है और इसके बजाय सुझाव दिया है कि भारत में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है।'

प्रकाशित तारीख : 2021-06-13 08:16:00

प्रतिकृया दिनुहोस्