महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को एख जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेविट रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले सभी राज्यों के नागरिकों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। 29 अप्रैल को ब्रेक द चेन अभियान के तहत राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन सरीखी पांबदियां लागू की गई थी, अब उन्हें एक जून तक आगे बढ़ा दिया गया है।
नई नियमावली के अनुसार किसी भी वाहन से महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट राज्य में प्रवेश के 48 घंटे पूर्व की होनी चाहिए। इसके पहले 18 अप्रैल और 1 मई को जारी आदेश के तहत केवल संवेदनशील भागों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेविट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। अब देश के किसी भी हिस्से से महाराष्ट्र आने पर यह नियम लागू होगा।
ट्रक में केवल दो लोग कर सकेंगे सफर
माल परिवहन करते वक्त एक वाहन में केवल दो लोगों (चालक- क्लीनर या हेल्पर) को यात्रा की अनुमति होगी। यदि यह वाहन महाराष्ट्र के बाहर से आ रहा है तो चालक- क्लीनर को 48 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर की निगेविट रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 7 दिनों तक वैध रहेगी।
दुकानों पर दूध बिक्री की अनुमति
प्रतिबंधों के बीच दूध संकलन, दूध परिवहन और प्रसंस्करण का काम शुरू रहेगा, लेकिन सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति वाली दुकानों पर फुटकर दूध बिक्री की सुविधा होगी और वे होम डििलवरी भी कर सकते हैं।
परिवहन सेवा के लोगों को लोकल में यात्रा की छूट
एयरपोर्ट और बंदरगाह पर दवा और अन्य सामग्री का परिवहन के काम में शामिल कर्मचारियों को लोकल, मोनो और मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
डीएमए रखेगा ग्रामीण बाजारों पर नजर
स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन (डीएमए) ग्रामीण बाजार और कृषि उपज मंडी समितियों के कामकाज पर नजर रखेगा। यदि डीएमए को लगेगा कि इन स्थानों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो वह ग्रामीण बाजार और कृषि उपज मंडी समितियों को बंद करने या कठोर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेगा।
स्थानीय डीएमए अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष भागों में अधिक प्रतिबंध लागू करने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इस बारे में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) को बताना होगा और प्रतिबंध लागू करने के 48 घंटे पहले इसकी सूचना देनी होगी।