शेयर रिक्शा पर प्रतिबंध

कोरोना संक्रमण के लहर को रोकने के लिए सामाजिक दूरी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया है। इसके लिए ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा के भीतर शेयर रिक्शा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद भी, ट्रैफिक पुलिस ने रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो इस तरह से यात्रियों को ले जा रहे थे। शुक्रवार और शनिवार को कुल 767 ऑटोरिक्शा चालकों पर तीन लाख 87 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस उपायुक्त बालासाहेब पाटिल ने बताया कि यह कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से ठाणे पुलिस आयुक्तालय में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए, पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर ने सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। साथ ही धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस को इसे ठीक से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार पुलिस और महानगर पालिका की ओर से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद उल्लंघन की संख्या घटती नहीं दिख रही है। हालांकि रिक्शा को केवल दो यात्रियों को ले जाने की अनुमति है, फिर भी शेयर आधार पर चलने वाले रिक्शा को चार से पांच यात्रियों को ले जाते हुए देखा जाता है। इसलिए, उपायुक्त बालासाहेब पाटिल ने यातायात पुलिस विभाग के सभी शाखाओं को नियमों का उल्लंघन करने वाले इन रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तदनुसार, कार्रवाई शुक्रवार से शुरू की गई है। कुल 341 ऑटोरिक्शा चालक शुक्रवार को नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। ऑपरेशन में शनिवार को 426 रिक्शा चालक दोषी पाए गए। प्रत्येक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ग्यारह ऑटो रिक्शा चालकों ने मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया है और शेष ऑटो रिक्शा चालकों को एक लाख 68 हजार 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है।

आगे की सीट पर बैठाना मना 

कई रिक्शा चालक साझा रिक्शा में यात्रियों को ले जाते समय उनके बगल में यात्रियों को बिठाते हैं। शुक्रवार को सामने की सीटों पर यात्रियों को ले जाने वाले 101 रिक्शा चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

 

प्रकाशित तारीख : 2021-02-22 09:31:00

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