छोटा राजन के खिलाफ हत्या के प्रयास केस में क्लोजर रिपोर्ट मंजूर

जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ 1997 में एक पत्रकार की हत्या के प्रयास वाले केस में स्थानीय विशेष सीबीआई अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। विशेष जज एटी वानखेड़े ने शनिवार को अपने आदेश में गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त सामग्री नहीं होने के आधार पर उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। आरोप था कि 12 जून, 1997 को एंटॉप हिल्स क्षेत्र में राजन के कुछ शूटरों ने स्थानीय क्राइम रिपोर्टर बलजीत शेरसिंह परमार पर हमला किया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे। इस मामले में पहले तो शहर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया और बाद में यह केस सीबीआइ के हवाले कर दिया गया।

सीबीआइ ने हाल ही में इस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि जांच के दौरान आरोपित के खिलाफ कोई अतिरिक्त सुबूत नहीं मिला। जज ने अपने आदेश में कहा है कि उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद महज एफआइआर में राजन के खिलाफ एक संदर्भ का उल्लेख है कि किसी दलबीर सिंह को पहले उससे धमकी मिली थी। इसके अलावा कोई ऐसी सामग्री नहीं है, जिससे कि आरोपित को इस अपराध से जोड़ा जा सके। सीबीआइ के जांच अधिकारी ने भी ऐसा कुछ नहीं पाया ताकि राजन को इस अपराध से जोड़ा जा सके। मामले में कोई अहम सुबूत भी इकट्ठा नहीं किया जा सका। 

कोर्ट ने कहा कि बलजीत शेरसिंह परमार को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह दिए गए पते पर मिले ही नहीं। इस कारण सीबीआइ ने अवितरित रिपोर्ट सौंप दी है। अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित कर लाए जाने बाद से छोटा राजन नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है तथा कई आपराधिक केसों का सामना कर रहा है। वह 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या समेत महाराष्ट्र में करीब 70 केसों में आरोपी है।

प्रकाशित तारीख : 2021-02-08 08:23:00

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