बैंक खाते से 10 साल तक नहीं हुआ ट्रांजेक्शन फिर भी निकल सकती है आपकी जमा रकम

अगर आपने अपने बैंक खाते से 10 तक कोई ट्रांजेक्शन नही किया है, तो आपकी जमा राशि फंस जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते से 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं करता है, तो उस खाते में जमा रकम अनक्लेम्ड हो जाता है। बता दें बैंकों में हर साल दावारहित राशि में बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक बैंकों में कुल दावारहित राशि बढ़कर 18,380 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, इससे पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 14,307 करोड़ थी। अनक्लेमड राशि बचत खाता, चालू खाता, एफडी, आरडी आदि में जमा हो सकता है। इस तरह का सारा पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड में हर महीने ट्रांसफर किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 में, डीईए निधि लगभग 9 33,114 करोड़ थी। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल यह 47 25,747 करोड़ था। अगर आपका या आपके रिश्तेदार का पैसा किसी बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है तो किसी तरह उस पर दावा कर फिर से प्राप्त किया जा सकता है।

बैंक की वेबसाइट से जानकारी लें

आरबीआई के नियम के अनुसार, हर बैंक को अपने वेबसाइट पर अनक्लेम्ड रकम का ब्योरा देना होता है। आपका जिस बैंक में खाता है, उसके वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी जुटा सकते हैं। आप निष्क्रिय खाते की जानकारी जुटाने के लिए नाम और जन्मतिथि, नाम और पैन नंबर, नाम और पासपोर्ट नंबर, नाम और पिनकोड, नाम और टेलीफोन नंबर के जरिये सर्च कर सकते हैं। इससे आपको खाता की जानकारी मिल जाएगी।

क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा

जब आपको पता चल जाता है कि इस बैंक के खाते में मेरा पैसा पड़ा हुआ है तो आप उस बैंक की शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरकर, जमा की रसीदें और अपने ग्राहक दस्तावेजों को देकर धन का दावा करें। यह करने पर ग्राहकों को उनका जमा पैसा मिल सकता है।

 

प्रकाशित तारीख : 2021-01-10 07:41:00

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