बीएमसी के नागरिकों को भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर अपने पानी के बिलों का भुगतान करना आवश्यक है और यदि एक महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। हालांकि, इस अतिरिक्त शुल्क के लिए पानी कनेक्शन धारकों को विशेष छूट प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में ‘अभय योजना’ शुरू की गई थी। 31 दिसंबर, 2020 इस योजना की अंतिम तिथि थी। इस योजना के लिए नागरिकों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, अब इस योजना को आने वाले नए साल में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। संबंधित नागरिकों को अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभय योजना का लाभ उठाना चाहिए और अपने लंबित पानी के बिलों का भुगतान जल्द से जल्द करना चाहिए, इसके लिए मुंबई मनपा के जल विभाग द्वारा एक अपील की जा रही है।
बीएमसी अपने क्षेत्र के एक करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रतिदिन औसतन 3,850 मिलियन लीटर (385 करोड़ लीटर) पीने का पानी मुहैया कराती है। मुंबई मनपा को देश का सबसे साफ और पर्याप्त जलापूर्ति करने वाली महानगरपालिका माना जाता है। मनपा नियमित प्रयास करता है कि उसके क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति हो। इसके लिए, नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए पानी के भुगतान की राशि का उचित और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए, नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, नागरिकों को भुगतान की तारीख से एक महीने के भीतर अपने पानी के बिल का भुगतान करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, यदि भुगतान एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो उस पर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। आमतौर पर 2 प्रतिशत टैक्स प्रति माह की दर से लगाया जाता है। इस अतिरिक्त शुल्क के लिए पानी कनेक्शन धारकों को अभय योजना के तहत विशेष छूट देने के लिए मुहिम शुरू की गई है। इस योजना के लिए नागरिकों की ओर से उत्साही प्रतिक्रिया मिलने पर अभय योजना की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी बीएमसी के जल अभियंता विभाग द्वारा दी गई है।