देश में अब से सभी निजी सुरक्षा कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, अग्नि शमन और आईईडी विस्फोटक की पहचान करने के लिए कम से कम 20 दिन का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण लेना होगा, जब किनिजी सुरक्षा कर्मी मुहैया कराने वाली एजेंसियों के मालिक को आतंरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर छह दिन के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नए नियमों को जारी करने के साथ तत्काल प्रभाव से ये दिशा निर्देश लागू हो गए हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधि सूचना में कहा गया, ‘‘ निजी सुरक्षा एजेंसी (नियमन) अधिनियम-2005 की धारा -24 में निहित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय मानक नियम-2006 के निवर्तन में, केवल उन बातों को जिन्हे छूट दी गई या है निवर्तन से पहले हटाया गया है छोड़ कर केंद्र सरकार अब से यह आदर्श नियम बनाती है... ये नियम निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय आदर्श नियम-2020 के तौर पर जाने जाएंगे।’’
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है किनिजी सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस तुरंत निरस्त करने की कार्रवाई सरकार शुरू करेगी। एजेंसी को निजी सुरक्षा कर्मीया निरीक्षक के चरित्र को प्रमाणित करना होगा और यह प्रक्रिया अपराधा और अपराधी संबंधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस जैसे क्राइम ऐंडक्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क ऐंडसिस्टम (सीसीटीएनएस), इंट्रोपेरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) और पुलिस द्वारा की जा सकती है।