पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की एक अदालत ने हत्या और बलात्कार के मामले में दो लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई।
सोमवार को भी एक अदालत ने दो लोगों को इसी तरह के एक मामले में मृत्युदंड सुनाया था।
फास्ट ट्रैक अदालत, बरुईपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेंद्रनाथ माखल ने पलान अली लश्कर और उसके दोस्त सबीर अली लश्कर को मृत्युदंड सुनाया।
इन लोगों को 2007 में एक लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के मामले में यह सुजा सुनाई गई।
सबीर मृत लड़की का चचेरा भाई है।
मामले में एक अन्य आरोपी को नाबालिग होने के चलते अदालत ने बरी कर दिया।
दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में लड़की का उसके घर के पास से 22 सितंबर 2007 को अपहरण कर लिया गया था। दोषियों ने उससे बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर शव एक नहर में फेंक दिया।
हुगली की एक जिला अदालत ने कल सोमवार को दो लोगों को 2014 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई थी।